नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी 'चौकीदार' वाली टिप्पणी के खिलाफ अवमानना नोटिस के जवाब में एक नया हलफनामा दायर किया।
उन्होंने अपना रुख दोहराया कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने शीर्ष अदालत से जोड़कर टिप्पणी करने के लिए खेद व्यक्त किया था। अदालत इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगी।
आपको बताते जाए कि इससे पहले राफेल मामले पर राहुल की टिप्पणी को लेकर मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष को बिना किसी संकोच के पश्चाताप करना चाहिए था। वकील ने अदालत में कहा कि कानून की नजर में यह माफी नहीं है।
राहुल गांधी के लिए पेश हुए वकील ए एम सिंघवी ने कहा था कि राहुल गांधी ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट किया था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह अपने ऊपर चल रहे मामले को खारिज कर दें ताकि इससे उनके विरोधियों को चुनावी फायदा न मिल सके। प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने मीनाक्षी लेखी के वकील रोहतगी से कहा था कि वह राहुल गांधी के जवाब पर अपना पक्ष रखें।