मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत

मानहानि के एक मामले में आज अहमदाबाद की कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी आज अहमदाबाद कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई। उनके खिलाफ यह मामला अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया है। राहुल ने नोटबंदी के दौरान बैंक पर गंभीर आरोप लगाया था।


जानिए क्या है मामला 


गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इससे पहले राहुल की पेशी के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी समन जारी हुआ है। 

पिछले साल राहुल और सुरजेवाला ने दावा किया था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक नोटबंदी के पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोट बदलने के घोटाले में शामिल था। इसके बाद यह मुकदमा दायर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशकों में से एक हैं।

कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए अदालत ने नौ अप्रैल को समन जारी किए थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि इन्होंने बैंक के खिलाफ 'झूठे और मानहानिकारक आरोप' लगाए हैं। समन देेने से पहले अदालत ने मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-202 के तहत जांच कराई थी। 


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