अनुच्छेद 370 समाप्तः अब कोई भी भारतीय खरीद सकेगा कश्मीर में संपत्ति

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है। इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद अब कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकेगा। इसके साथ ही कोई भी आम भारतीय राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर नौकरी भी कर सकेगा।




आप भी खरीद सकेंगे संपत्ति 


पांच अगस्त से भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर चाहे तो फिर वो जम्मू-कश्मीर में घर, प्लॉट, खेती की जमीन, दुकान आदि को खरीद सकेगा। पहले केवल राज्य का निवासी ही संपत्ति को खरीद सकता था और भारतीयों को संपत्ति खरीदने पर रोक थी। 

लागू हो गया है नया आदेश 


राष्ट्रपति का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 'ए' राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। इस अनुच्छेद के समाप्त होते ही राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 35 ए के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब वह भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहां पर संपत्ति खरीद सकेंगे। 

सर्किल रेट में होगी बढ़ोतरी


फिलहाल जम्मू-कश्मीर में सर्किल रेट एक जनवरी से 31 दिसंबर से लागू होता है। अब नई व्यवस्था के तहत सर्किल रेट का बढ़ाना भी वित्तीय वर्ष पर होगा। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य के अंदर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे और रियल इस्टेट बाजार में भी तेजी देखने को मिलेगी। 

राज्य में जा सकेंगे बड़े बिल्डर


देश भर में कार्यरत बड़े बिल्डर भी अब राज्य में अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। गौड़ संस के डायरेक्टर मनोज गौड़ ने कहा कि इससे वहां के रियल इस्टेट बाजार में बड़ी कंपनियों को अपना व्यापार शुरू करने में मदद मिलेगी। 

स्थायी तौर पर होंगे निवासी


राज्य में बाहर के लोग भी कश्मीर में स्थायी तौर पर निवास कर सकेंगे। अभी सूबे में बाहरी लोगों को स्थायी तौर पर रहने का अधिकार नहीं था। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ने की संभावना है। 

 




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