प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 100 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू करने का शासनादेश सोमवार रात जारी कर दिया। इससे विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। अब भर्तियों में आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को इकाई माना जाएगा, न कि विभाग को। भर्तियों में सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
प्रदेश में 30 नवंबर 2015 से 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विभाग, जबकि प्रोफेसर की भर्ती के लिए विषय को इकाई मानकर आरक्षण निर्धारित किया गया था। 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ देशभर में विरोध हुआ तो केंद्र ने 100 प्वांइट रोस्टर लागू करने का फैसला किया था। यह सीधी भर्तियों पर लागू होगा। सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. रमेश कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया।
भर्ती में आरक्षण
अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत।
खास बात
100 प्वाइंट रोस्टर के लिए विभागों के नाम को हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम में लागू किया जाएगा।