राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है। करीब 14.2 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये निर्धारित की गई है। 75 फीसदी धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में और 25 फीसदी नकद भुगतान का आदेश दिया गया है। राज्य कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता भी जल्द मिलेगा। महंगाई भत्ते की फाइल भी वित्त विभाग ने आगे बढ़ा दी है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने मंगलवार को बोनस दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया। राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों में कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रा‌विधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। वर्ष 2018-19 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। बोनस देने पर राज्य सरकार के खजाने पर 668 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।


वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ (रुपये 47600 से 151100) तक के पद और अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4800 रुपये पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को ही बोनस मिलेगा। बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये होगी। परिलब्धियों की गणना के बाद कर्मचारियों को अधिकतम 6908 रुपये बोनस का भुगतान किया जाएगा।



आरोपित कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं
ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। दोषमुक्त होने की दशा में ही इन्हें बोनस दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 2018-19 में किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा।


दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये मिलेंगे
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्होंने छह कार्यदिवस सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2019 तक तीन साल या उससे अधिक काम किया है और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है। इसी प्रकार पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में हर वर्ष 206 दिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना मासिक परिलब्धियों पर अधिकतम 1200 रुपये प्रतिमाह मानी गई है। इनके लिए बोनस की धनराशि 1184 रुपये तय की गई है।


सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस नकद मिलेगा
बोनस की 75 फीसदी धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। 25 फीसदी का नकद भुगतान होगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं उनकी 75 फीसदी धनराशि एनएससी और पीपीएफ के माध्यम से दी जाएगी। जो कर्मचारी 31 मार्च 2019 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें बोनस की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।


पांच फीसदी महंगाई भत्ता भी दीपावली से पहले
राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व महंगाई भत्ता भी मिल जाने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि वित्त विभाग ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिए जाने की फाइल तैयार कर आगे बढ़ा दी। पांच फीसदी बढ़े दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारी और अधिकारी इससे लाभान्वित होंगे। न्यूनतम 1500 से लेकर 8000 रुपये महीने तक वेतन बढ़ेगा। महंगाई भत्ते की बढ़े दर के भुगतान में राज्य सरकार के खजाने पर करीब 250 करोड़ रुपये महीने का भार पड़ेगा।


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