विवादित कर का 10% जमा करके ही अपील की बाध्यता समाप्त हो ,एडवोकेट पी एस उपाध्याय

 

एडवोकेट पी एस उपाध्याय 

हिंदी दैनिक आज का मतदाता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के उपाध्यक्ष वह टैक्स अधिवक्ता पी एस उपाध्याय ने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि आज अत्यधिक व्यापारियों में इस बात का रोष है कि सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले कि जब तक वह विवादित कर  राशि का 10 परसेंट जमा नहीं कर देते तब तक वह अपील नहीं कर सकते इस  कानून को सरकार शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें क्योंकि बहुत सारे व्यापारी उसी स्थिति में नहीं होते कि अपने विवादित टैक्स राशि का 10% जमा कर सके , ऐसी स्थिति में सरकार इस बाध्यता कानून को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें। एडवोकेट पी,एस उपाध्याय ने कहा कि आज के समय में जीएसटी का गठन एक बहुत बड़ा टैक्स संकलन और व्यापारिक पारदर्शिता का बहुत बड़ा प्रयोग  है । लेकिनअभी तक ट्यूबनल का गठन ना होना होना सरकार के पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल उठाता है, यदि ट्रिब्यूनल  का गठन शीघ्र हो जाता है तो बहुत सारे विवाद का निपटारा जल्दी हो जाएगा और व्यापारी सकारात्मक ऊर्जा को व्यापार में लगाएगा, आज व्यापारी मानसिक रूप से काफी परेशान है क्योंकि बहुत सारे उसके विवाद उसके लंबित है जिसका निपटारा होना उसके लिए और उसके व्यापार के लिए काफी हितकर होगा। पी एस   उपाध्याय ने कहा कि जीएसटी एक बहुत अच्छी कर प्रणाली है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसकी व्यवहारिकता में अभी भी बहुत बड़ी खामियां है इसे शीघ्र से शीघ्र जनोपयोगी कानून बनाया जाए, व्यापारिक उपयोगी कानून बनाया जाए, इस कानून का पालन इस तरह से लोग करना चाहे कि उन्हें खुशी हो सरकार को टैक्स देने में। आज जीएसटी दायरे में कुछ आवश्यक वस्तुएं सम्मिलित  है जिनका टैक्स काफी ज्यादा है सरकार उन वस्तुओं पर से जीएसटी टैक्स की प्रतिशत कम करें जिससे कि उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को ही संतुष्टि प्राप्त हो।

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