शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्ज़री होटल के एक कमरे में मृत पाई गई थीं. दोनों होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था. दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की यहां के एक होटल में हुई मौत के मामले में बुधवार को आरोपमुक्त कर दिया.
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया. थरूर ने न्यायाधीश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते साढ़े सात साल ‘प्रताड़ना’ में बीते और यह फैसला ‘बड़ी राहत’ लेकर आया है.
पुलिस ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) समेत विभन्न इल्ज़ामों में आरोप तय करने का आग्रह किया, जबकि थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पहवा ने अदालत से कहा कि एसआईटी द्वारा की गई जांच राजनीतिक नेता को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त करती है.
पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल लीला पैलेस के एक कमरे में मृत मिली थीं. दंपति होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था.
पुष्कर की मौत ने सनसनी मचा दी थी, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से कथित प्रेम प्रसंग को लेकर उनके बीच (थरूर, सुनंदा और मेहर) ट्विटर पर तकरार होने के कुछ समय बाद ही यह घटना हुई थी.
सुनंदा की मौत थरूर से शादी के तीन साल, तीन महीने और 15 दिन बाद हुई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी.
23 जनवरी, 2014 को सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को दी गई थी. हालांकि दो दिन बाद 25 जनवरी को जांच की जिम्मेदारी वापस दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई थी.
साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.
थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना) और धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं की गई थी. उन्हें पांच जुलाई 2018 को जमानत दे दी गई थी.