नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलाय में कानूनी जंग जीतने के बाद भारतीय सेना की 39 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सात कार्य दिवसों के अंदर इन महिला अफसरों को नई सेवा का दर्जा दिया जाए. बता दें कि स्थायी कमीशन का मतलब सेना में रिटायरमेंट तक करियर है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 वर्षों के लिए होता है. जिसमें अधिकारी के पास 10 साल के अंत में स्थायी कमीशन छोडऩे या चुनने का विकल्प होता है. यदि किसी अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं मिलता है तो अधिकारी चार साल का विस्तार चुन सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इससे संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अन्य महिला अफसरों को स्थायी कमीशन न देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश भी दिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया 71 में से 39 को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट में एएसजी संजय जैन ने बताया 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी, इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया.