नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों से पहचान के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड पेश करने के लिए दबाव न डाले जाने के लिए याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया.दरअसल याचिकाकर्ता का कहना है कि सात ऐसे पहचान पत्र हैं, जिसके द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर लोगों से आधार की मांग की जाती है. केंद्रों पर कहा जाता है कि आधार के बिना टीकाकरण नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि नियम सिर्फ कागजों पर है. आधार कार्ड से लिंक होना अब भी जरूरी है.
