सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट रिजल्ट घोषित करने की दी छूट

 


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम के रिजल्ट पर लगी रोक हटा दी है. उच्चतम न्यायालय ने आज, 28 अक्टूबर 2021 को हुई एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नीट यूजी 2021 परीक्षा परिणाम घोषित करने की छूट दे दी है. इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें एनटीए को दो उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा के आयोजन करने को कहा था.

दरअसल, यह मामला दो छात्रों का है, जिसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई.

जस्टिस एल नागेश्वर राव, दिनेश माहेश्वरी और बीआर गवई की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने आज आदेश दिया, हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं. एनटीए नीट यूजी रिजल्ट की घोषणा कर सकता है. ऐसे में माना सकता है कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कोर्सेस में दाखिले के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट (यूजी) 2021 प्रवेश परीक्षा के नतीजों की तारीख के बारे में अपडेट जल्द परीक्षा पोर्टल, neet.nta.nic.in पर या एनटीए के रिजल्ट पोर्टल ntaresults.nic.in पर जारी किया जा सकता है.

 


बता दें कि बांबे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी ने आरोप लगाया कि उन्हें अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अलग-अलग सीरियल्स वाले प्रश्न पत्र और आंसरशीट सौंपी गईं. बांबे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं को रेस्पॉन्डेंट की गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए. उनके लिए परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए और उन्हें परीक्षा की तारीख और केंद्र के बारे में 48 घंटे के भीतर सूचना दी जानी चाहिए.वहीं इस पर एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते नतीजे रोके जा रहे हैं, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी.

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