सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीबीआई उचित मामलों पर पीई के लिए स्वतंत्र

 


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में विश्वसनीय जानकारी मिलने पर सीबीआई को सीधे मुकदमे दर्ज करने का अधिकार दिया है. हालांकि पीठ ने कहा कि सीबीआई उचित मामलों में पीई करने के लिए स्वतंत्र होगी. बता दें कि कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि बिना प्राथमिक जांच के एफआईआर आरोपी के अधिकार का हनन है. जिसकी सुनवार्ई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को उसके अपराध से बरी करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका निभाई. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सीबीआई प्रारंभिक जांच नहीं करने का फैसला करती है तो आरोपी अधिकार के रूप में इसकी मांग कर सकता है. वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और जांच एजेंसी के लिए मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है.

 


न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया कि चूंकि सीआरपीसी के तहत पीई की संस्था अनिवार्य नहीं है, इसलिए शीर्ष अदालत के लिए एक निर्देश जारी करना विधायी डोमेन पर कदम होगा. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने पर सीधे मामले दर्ज कर सकती है.उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के हर मामले में प्रारंभिक जांच करने का न्यायिक निर्देश नहीं हो सकता है. हालांकि, पीठ ने कहा कि सीबीआई उचित मामलों में पीई करने के लिए स्वतंत्र होगी. पीठ ने कहा कि यह तर्क दिया गया था कि क्या सीबीआई मामला भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी. हालांकि पीठ ने इस पहलू पर ध्यान देने से परहेज किया और सवाल खुला रखा है.

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