बता दें कि यूपी सरकार ने जिला प्रशासन को नकली शराब की आपूर्ति में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन पर आईपीसी और आबकारी कानूनों की कड़ी धाराओं के अलावा एनएसए और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले दर्ज होंगे. इस दौरान सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है और असली दोषियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है. साथ ही अवैध व नकली विंडीज ब्रांड की देशी शराब के स्रोत की जांच की जा रही है. फिलहाल रायबरेली में नकली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो चुकी है और 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं.
जनपद रायबरेली में जहरीली शराब को लेकर सरकार हुई सख्त, आरोपियों पर लगेगा एनएसए और गैंगस्टर एक्ट