गाजियाबाद जीवन विहार कॉलोनी गाजियाबाद टैक्सेशन बार रजिस्टर्ड के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेट्री इनकम टैक्स एडवोकेट अरविंद गुप्ता ने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि वर्तमान समय में व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में लागू की गई जीएसटी एक्ट जो कि वर्तमान में तकरीबन 7 साल पूर्ण कर चुकी है जिसका परिणाम यह है यह है कि यह एक्ट सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ यह व्यापारिक करदाताओं के लिए भी अधिक हितकर है एडवोकेट अरविंद गुप्ता ने कहा कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सैकड़ों अच्छाइयां है तो कुछ कमियां भी है मैं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती सीताराम से मैं यह अपील करूंगा कि जीएसटी को और बढ़ावा देने के लिए तथा व्यापारियों के हित की रक्षा करने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराएं, जिससे व्यापारी अपने विवादों का निपटारा समय रहते कर सके और उनकी व्यापारी उपलब्धियों में व्यापारिक गतिविधियों में कोई बाधा न पड़े ! एडवोकेट अरविंद गुप्ता ने कहा कि गाजियाबाद टैक्सेशन बार की मांग प्रारंभ से यही रही है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी व्यापारी जुड़ता है उसमें अधिवक्ताओं का सत्यापन यदि केंद्र सरकार जरूरी कर देती है तो बोगस रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगेगा और बोगस रजिस्ट्रेशन की संख्या ना के बराबर होगी और देश के राजस्व का नुकसान नहीं होगा एडवोकेट अरविंद गुप्ता ने कहा कि आज देश का हर व्यापारी एक देश एक एक्ट के नियम कानून के तहत व्यापार करने में अपने को बेहतर समझता है और इमानदारी पूर्वक वह व्यापार करने में अपने को आगे रखता है जीएसटी एक्ट केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान व्यापारिक करदाताओं के लिए एक ऐसा एक्ट है है जो उन्हें व्यापार की मुख्यधारा से जुड़ कर देश में अधिक से अधिक राजस्व संचित कराने के साथ-साथ देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है अंत में एक सवाल के जवाब में एडवोकेट अरविंद गुप्ता ने कहा कि मैं आगामी 15 अगस्त के लिए सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाएं और स्वतंत्र दिवस के इस पर्व को होली और दिवाली से भी बढ़-चढ़कर एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाए