राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोकीन लेने की टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। क्योंकि उनके खिलाफ 39 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। ये एफआईआर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कराई हैं।
आपको बताते जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कथित रूप से राहुल गांधी पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता उन पर भड़क गए हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन में धारा 504 , 505 और आईपीसी की धारा 511 के तहत केस दर्ज कराया है। कांग्रेस ने मांग की है कि स्वामी अपने बयान के लिए माफी मांगें। शिकायतकर्ताओं ने अपने परिवाद में कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वामी द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं और यह कृत्य मानहानि के रूप में माना जाना चाहिए।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विधि विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा की ओर से जयपुर की एसीजेएम अदालत नं. 12 मेट्रो सिटी में स्वामी के खिलाफ अपराधिक परिवाद दायर दर्ज कराया गया। शर्मा ने कहा कि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि को खराब कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पांच जुलाई को जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। राज्यसभा सांसद स्वामी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह के परिवाद बांरा और बूंदी के मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट की अदालतों में शनिवार को और टोंक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोमवार को दायर किए गए।